CNG Auto Ban: दिल्ली में सम्पूर्ण तरीके से बंद होंगे CNG ऑटो, जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान

CNG Auto Ban: दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही घोषित की जाने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में राजधानी से CNG से चलने वाले ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है, तो आइये इसके बारे में जानते है।

CNG Auto Ban: दिल्ली में CNG ऑटो रिक्शा हटा दिए जाएंगे। यह सवाल राजधानी के लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल, CNG ऑटो रिक्शा को धीरे-धीरे सड़कों से हटाने की सिफारिश की गई है। इसके लिए EV पॉलिसी 2.0 का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 

मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त के बाद से CNG ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है। इस नई नीति का असर दोपहिया वाहनों पर भी पड़ेगा और प्राइवेट कार मालिकों के लिए भी कुछ सुझाव इसमें दिए गए हैं, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते है। 

दिल्ली में CNG ऑटोरिक्शा हटाने की सिफारिश 

ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) से चलने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईवी पॉलिसी 2.0 की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे, या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी, जिससे वे बैटरी से चल सकें। 

पेट्रोल और डीजल से चलने वाले बाइक को लेकर बड़ा बयान 

नीति के मसौदे में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किए जाते हैं। 

नीति की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे, या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी, जिससे वे बैटरी से चल सकें। ड्राफ्ट नीति में एक सिफारिश में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले बाइक को अनुमति नहीं दी जाएगी। 

EV policy के ड्राफ्ट में कौन-कौनसे होंगे बदलाव 

  • खबरों के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा।
  • सभी सीएनजी ऑटो परमिट 15 अगस्त 2025 से केवल ई-ऑटो परमिट से बदले जाएंगे।
  • 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा से बदलना अनिवार्य होगा।
  • 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल/डीजल/सीएनजी दो-पहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
  • 15 अगस्त 2025 से डीजल/पेट्रोल/सीएनजी तीन-पहिया माल वाहनों का पंजीकरण बंद हो जाएगा।
  • सभी कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और 100% इलेक्ट्रिक लक्ष्य 31 दिसंबर 2027 तक प्राप्त किया जाएगा।
  • केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। बीएस VI बसें सिर्फ अंतर-राज्यीय परिचालन के लिए उपयोग होंगी। 


About Author

Vishal Kumar

मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं एक कंटेंट राइटर हूं। मुझे देश, विदेश से संबंधित विषयों पर लिखना बेहद पसंद है। मुझे इस छेत्र में पिछले 4 साल का अनुभव है। मैंने B N Mandal University से अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी किया है।